August 24, 2026 5:41 am

होटल/गेस्टहाउस संचालक द्वारा होटल में आने-जाने वालों का उचित रिकॉर्ड नहीं रखने एवं आदेशों का उल्लंघन करने के मामले में आरोपी मैनेजर काबू।

गुरुग्राम: 13 अगस्त 

▪️ गुरुग्राम पुलिस द्वारा अपराध रोकथाम के उद्देश्य से थाना सैक्टर-14, गुरुग्राम की पुलिस टीम द्वारा दिनांक 13.08.2026 को गश्त के दौरान बस स्टैंड, गुरुग्राम के नजदीक स्थित इकोनिक गेस्ट हाउस (ICONIC GUEST HOUSE) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि होटल संचालक/मैनेजर द्वारा बिना वैध अनुमति होटल का संचालन किया जा रहा था तथा होटल में आने-जाने एवं ठहरने वाले व्यक्तियों का विवरण होटल रजिस्टर में नियमानुसार दर्ज नहीं किया जा रहा था। इस प्रकार जिला प्रशासन, गुरुग्राम द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा था।

▪️ सूचना पर थाना सैक्टर-14, गुरुग्राम की पुलिस टीम ने कार्यवाही करते हुए इकोनिक गेस्ट हाउस से 01 आरोपी को काबू करके अभियोग में नियमानुसार शामिल अनुसंधान किया। आरोपी की पहचान गोविंद (उम्र 30 वर्ष), निवासी टिकरी कलां, पश्चिम दिल्ली के रूप में हुई।

▪️ पुलिस पूछताछ में आरोपी ने खुद को होटल का मैनेजर बताया। पूछताछ के दौरान आरोपी पुलिस सत्यापन (Police Verification) से संबंधित कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

▪️ पुलिस टीम द्वारा मौके से होटल का रजिस्टर कब्जे में लिया गया तथा अभियोग में नियमानुसार आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अभियोग का अनुसंधान जारी है।

▪️ गुरुग्राम पुलिस सभी होटल, गेस्ट हाउस, सराय एवं धर्मशाला संचालकों/प्रबंधकों से अपील करती है कि वे अपने प्रतिष्ठानों में ठहरने वाले प्रत्येक व्यक्ति का रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित करें, पुलिस सत्यापन सहित सभी वैधानिक औपचारिकताओं का पालन करें तथा जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना अथवा किसी भी प्रकार की लापरवाही पाए जाने पर संबंधित होटल संचालक/प्रबंधक के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी।

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