चंडीगढ़/गुरुग्राम, 13 फरवरी 2026।
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने भ्रष्टाचार के एक मामले में निर्णायक कार्रवाई करते हुए आरोपी संजय कुमार (क्लर्क) तथा मुकेश कुमार (लाइनमैन), बनीपुर सेक्टर-7, बावल पावर हाउस, जिला रेवाड़ी के विरुद्ध न्यायालय श्री सौरभ कुमार, ए.एस.जे., रेवाड़ी की अदालत में चालान (चार्जशीट) प्रस्तुत कर दिया है। आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 तथा 13(1)(बी) सहपठित 13(2) के अंतर्गत अभियोजन दायर किया गया है।
प्रकरण के अनुसार, आरोपियों ने शिकायतकर्ता के घर का पूर्व में हटाया गया बिजली मीटर पुनः स्थापित करने की एवज में ₹20,000 की रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने पर ब्यूरो ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और दोनों आरोपियों को शिकायतकर्ता से ₹20,000 की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया।
इस संबंध में राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में अभियोग संख्या 47 दिनांक 16.12.2025 के तहत धारा 7 तथा 13(1)(बी) सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था। जांच पूर्ण होने उपरांत साक्ष्यों के आधार पर अब आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया है। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ऐसी कार्रवाइयां निरंतर जारी रहेंगी तथा दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।

















