गुरुग्राम, 13 फरवरी 2026
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम ने भ्रष्टाचार के एक महत्वपूर्ण मामले में आरोपी अनुपम पटवारी, एनएचएआई (डी.सी. रेट) कार्यालय जिला राजस्व अधिकारी, गुरुग्राम के विरुद्ध न्यायालय श्री सौरभ गुप्ता, ए.एस.जे., गुरुग्राम की अदालत में धारा 7 एवं 13(1)(बी) सहपठित धारा 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत चालान (चार्जशीट) प्रस्तुत किया है।
अभियोग के अनुसार शिकायतकर्ता की भूमि, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा अधिग्रहित किया गया था, उसके मुआवजे की राशि पारिवारिक हिस्सेदारी के अनुसार बैंक खाते में स्थानांतरित की जानी थी। आरोप है कि उक्त प्रक्रिया को पूरा करने के बदले आरोपी अनुपम पटवारी ने शिकायतकर्ता से ₹5,000/- राशि मुआवजा ट्रांसफर से पूर्व तथा ₹5,000/- राशि ट्रांसफर के उपरांत रिश्वत के रूप में मांगी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी के विरुद्ध अभियोग संख्या 48 दिनांक 16.12.2025, धारा 7 एवं 13(1)(बी) सहपठित 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, गुरुग्राम में मामला दर्ज किया गया था।
ब्यूरो ने आमजन से अपील की कि यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत की मांग करता है, तो इसकी सूचना तुरंत हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो के टोल-फ्री नंबर 1800-180-2022 तथा 1064 पर दें। प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए जनसहयोग अत्यंत आवश्यक है।

















