Breaking News
एसजीटीयू में पीएम श्री स्कूलों के प्रधानाचार्यों व शिक्षकों के बूटकैंप का शुभारंभ मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में गुरुग्राम में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक आयोजित, 16 में से 12 मामलों का हुआ समाधान बुलेटप्रूफ गाड़ी से यूनिवर्सिटी में बदमाशी और डबवाली में मासूम बच्ची की हत्या, ये है हरियाणा की कानून व्यवस्था ? – दुष्यंत चौटाला गुरुग्राम: अवैध कॉलोनी माफिया गांवों तक सक्रिय, 100–200 गज प्लॉटों पर दो मंजिला मकान बनाकर धड़ल्ले से बिक्री 13 दिसंबर को लगाई जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत : सीजेएम राकेश कादियान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्यों पर विस्तृत चर्चा , चयनित आदर्श गाँवों के विकास कार्यों की समीक्षा

January 25, 2026 5:12 am

8 वर्षीय नाबालिक लड़के के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई 5 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा।

8 वर्षीय नाबालिक लड़के के साथ कुकर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई 5 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा।

गुरुग्राम: 13 सितंबर ,

थाना DLF सैक्टर-29, गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने एक लिखित शिकायत इसके 8 वर्षीय लड़के के साथ कुकर्म करने व जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर थाना DLF सैक्टर-29, गुरुग्राम में पॉक्सो अधिनियम की धारा 6 IPC की 506 के तहत अभियोग अंकित किया गया। पुलिस टीम द्वारा अभियोग का अनुसंधान करते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 6 स्थान पर पॉक्सो एक्ट की धारा 10 ईजाद की गई।

5 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

▪️ गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी प्रेमचन्द निवासी खांदवा, जिला चुरू (राजस्थान) को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

▪ उपरोक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए।

▪गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर श्रीमती जैस्मीन शर्मा, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उक्त आरोपी को धारा 506 IPC के तहत 02 साल की कैद (कठोर कारावास) व 05 हजार रुपयों का जुर्माना तथा 5 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

Leave a Comment

और पढ़ें

व्यक्ति की आय और संपत्ति की होगी जांच, आयकर विभाग को पत्र भेजा जाएगा – विज

परिवहन मंत्री अनिल विज ने दिए संपत्ति की जांच के निर्देश, आयकर विभाग को भी लिखा जाएगा पत्र , नीलामी में बोली लगाना शौक नहीं, जिम्मेदारी है” – विज ने आयकर विभाग को आर्थिक क्षमता व आय हेतू जांच के दिए निर्देश

Cricket Live Score

Corona Virus

Rashifal

और पढ़ें

व्यक्ति की आय और संपत्ति की होगी जांच, आयकर विभाग को पत्र भेजा जाएगा – विज

परिवहन मंत्री अनिल विज ने दिए संपत्ति की जांच के निर्देश, आयकर विभाग को भी लिखा जाएगा पत्र , नीलामी में बोली लगाना शौक नहीं, जिम्मेदारी है” – विज ने आयकर विभाग को आर्थिक क्षमता व आय हेतू जांच के दिए निर्देश

error: Content is protected !!