रेवाड़ी,31 जुलाई
न्याय आपके द्वारा अभियान के संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चौहान ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की गुरुग्राम में बेंच स्थापना बारे राज्यसभा में सांसद संजय भाटिया की मांग को सिर्फ राजनीतिक बयान बाजी बताया है। सांसद भाटिया को प्रेषित एक ज्ञापन में श्री चौहान ने उन्हें स्मरण करवाया कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में दक्षिणी हरियाणा में उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापना का वादा किया था। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के दूसरे कार्यकाल में उच्च न्यायालय के जस्टिस एस के मित्तल की अध्यक्षता में इस बारे में एक कमेटी भी बनाई गई थी लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। न्याय आपके द्वारा अभियान वर्ष 2000 से निरंतर पिछले 26 वर्ष से हर मंच पर इस मांग को उठता आ रहा है।
श्री भाटिया की राज्य सभा में उठाई गई इस ज़न हित की मांग को देर से उठाई गई बताते हुए फिर भी दुरुस्त नही कहा। उन्होंने याद दिलाया कि पंजाब रि ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 की धारा 36 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की एक या अधिक खंडपीठ स्थापना का स्पष्ट प्रावधान दिया गया है। इस प्रावधान के तहत महामहिम राष्ट्रपति द्वारा दोनों राज्यों के राज्यपालों और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाना संभव है। अगर वास्तव में इस विषय पर साँसद एवं हरियाणा सरकार गंभीर हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, केंद्र में बैठे हरियाणा के मंत्री, सभी सांसद महामहिम राष्ट्रपति के दरबार में उपस्थित होकर जनहित की इस चिरस्थाई मांग को पूरा करवाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं वर्ना ऐसी मांग संसद में उठाना महज राजनीतिक ब्यान बाजी से बढ़ कर कुछ नहीं है।
















