चंडीगढ़, 9 सितंबर। राज्य सतर्कता एंव भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद द्वारा कल दिनांक 8.9.2025 को भ्रष्टाचार के मामलें में आरोपी सुरजीत, जे.ई., कार्यालय बिजली विभाग, सब डिवीजन शहर -1, बल्लबगढ, जिला फरीदाबाद के विरूद्ध चालान धारा 7, 13(1)(बी) सहपठित 13(2) पी.सी. एक्ट व धारा 308(2) बी.एन.एस. के तहत माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश न्यायालय, फरीदाबाद में दिया गया है।
शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत दिनांक 11.7.2025 में आरोप लगाया था कि उसके मलरेना रोड बल्लभगढ़ सेक्टर-61 में स्थित शैड का बिजली मीटर जल गया था। इस सम्बन्ध में उसके द्वारा बिजली विभाग को शिकायत दी गई थी। उसके द्वारा बार-2 बिजली विभाग के चक्कर लगाने के बावजूद भी उसका बिजली मीटर बिजली विभाग द्वारा नहीं बदला गया। इसके बाद वह बिजली विभाग में नियुक्त सुरजीत जेई से मिला जिसने उसके बिजली मीटर को बदलने की एवज में उससे 10,000/-रू. नकद रिश्वत की मांग की गई। इस रिश्वत राशि में से वह 5,000/-रू. पहले ही आरोपी उपरोक्त को दे चुका है। अब आरोपी सुरजीत जे.ई. बिजली विभाग, बल्लबगढ उससे बकाया 5,000/-रू. नकद रिश्वत की मांग कर रहा है।
शिकायतकर्ता की शिकायत पर कार्यवाही करते हुये एसवी एंड एसीबी फरीदाबाद द्वारा दिनांक 11.7.2025 को आरोपी सुरजीत, जे.ई. कार्यालय बिजली विभाग, सब डिवीजन सिटी-1, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद को शिकायतकर्ता से 5,000/-रुपये (पांच हजार रुपये) नकद रिश्वत लेते हुए कार्यालय बिजली विभाग, सब डिवीजन सिटी-1, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद से रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया था तथा आरोपी के विरूद्ध अभियोग संख्या 19 दिनांक 11.7.2025 धारा 7 पी.सी. एक्ट व धारा 308(2) बी.एन.एस. के तहत थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, फरीदाबाद में दर्ज किया गया था। आरोपी सुरजीत, जे.ई. उपरोक्त दिनांक 12.7.2025 से जिला जेल नीमका, फरीदाबाद में बंद है।

















