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March 2, 2026 12:28 am

योजनाबद्ध तरिके से दूसरों की जमीन के फर्जी कागजात दिखाकर फर्जी एग्रीमेंट के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह का 01 मुख्य सदस्य/आरोपी गिरफ्तार।

योजनाबद्ध तरिके से दूसरों की जमीन के फर्जी कागजात दिखाकर फर्जी एग्रीमेंट के माध्यम से ठगी करने वाले गिरोह का 01 मुख्य सदस्य/आरोपी गिरफ्तार।

आरोपी ने खुदकी खादर की जमीन (बिना विक्रय योग्य भूमि) को व दूसरे की जमीन दिखाकर दिया था धोखाधडी की वारदात को अंजाम

आरोपी एक ही जमीन का फर्जी तरीके से कई बार एग्रीमेंट करके कई बार कर चुका है ठगी।

आरोपी के खिलाफ 11 ठगी केस सहित कुल 20 अभियोग है अंकित

गुरुग्राम: 28 फरवरी

▪️गुरुग्राम पुलिस की अपराध शाखा, सैक्टर-17 ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए दूसरों की जमीन दिखाकर फर्जी एग्रीमेंट के माध्यम से धोखाधड़ी व ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

आर्थिक अपराध शाखा-II, गुरुग्राम को एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि वर्ष-2023 में इसकी मुलाकात अश्वनी चौधरी नामक व्यक्ति से हुई, जिसने स्वयं को एक बड़े प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट ग्रुप का सदस्य बताते हुए जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। अश्वनी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर योजनाबद्ध तरीके से इसको जमीन में इन्वेस्टमेंट का लालच दिया तथा गांव मंडकोला व नोएडा की जमीन से संबंधित फर्जी एग्रीमेंट किए। अश्वनी व उसके साथियों ने दूसरों की जमीन को अपनी बताकर 15 बीघा जमीन का फर्जी एग्रीमेंट 9 करोड़ 30 लाख रुपयों में कर लिया और एडवांस में 45 लाख रुपयों की ठगी की। बाद में जांच में पता चला कि संबंधित जमीन विक्रय योग्य नहीं थी और दस्तावेज फर्जी थे। जांच में समक्ष आए तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना सिविल लाईन्स, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित करवाकर अभियोग का अनुसंधान आर्थिक अपराध शाखा-II, गुरुग्राम द्वारा शुरू किया गया।

▪️ अपराध शाखा सैक्टर-17, गुरुग्राम की टीम ने पुलिस प्रणाली व पुलिस तकनीकी की सहायता से दिनांक 08.12.2025 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से उक्त गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसकी विजय शर्मा (उम्र-40 वर्ष, शिक्षा-12वीं) निवासी गांव प्रताप नगर, जिला गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई थी।

👁️‍🗨️ Follow-Up दिनांक 28.02.2026

👁️‍🗨️अपराध शाखा सैक्टर-17, गुरुग्राम की टीम ने आगामी कार्यवाही करते हुए दिनांक 26.02.2026 को गुरुग्राम से उक्त गिरोह के 01 मुख्य सदस्य को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की, जिसकी कविंद्र भाटी (उम्र 41 वर्ष) निवासी गांव माकोड़ा दादरी, जिला गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) के रूप में हुई।

👁️‍🗨️ आगामी कार्यवाही के लिए पुलिस टीम द्वारा आरोपी को दिनांक 26.02.2026 को माननीय अदालत में पेश करके 02 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड पर लिया गया।

👁️‍🗨️ पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान आरोपी से पुलिस पूछताछ में ज्ञात हुआ कि आरोपी एक शातिर किस्म का अपराधी है जो धोखाधडी से बिना विक्रय योग्य जमीन को व किसी अन्य की जमीन को अपने गिरोह के सदस्य के माध्यम से फर्जी एग्रीमेंट करके ठगी की वारदात को अंजाम देता है। जांच में ज्ञात हुआ कि आरोपी अपने गिरोह के सदस्यों के माध्यम से जमीन खरीदने वाली एक फर्जी पार्टी बनकर लोगों को ऊंचे दामों का लालच देते हैं और फर्जी एग्रीमेंट करके उनके साथ ठगी करते हैं। इस अभियोग में भी आरोपी कविंद्र ने आरोपी विजय के साथ मिलकर शिकायकर्ता को खादर की जमीन (बिना विक्रय योग्य) को दिखाकर फर्जी एंग्रीमेंट करके ठगी की वारदात को अंजाम दिया था जिसके बदले आरोपी को ठगी की राशि में से 20 लाख रूपये प्राप्त हुए थे। आरोपी ने पहले भी उत्तर-प्रदेश में इसी प्रकार से ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है जिसके संबंध में वहां पर पहले भी अभियोग अंकित हैं।

👁️‍🗨️ आरोपी के विरुद्ध हत्या के प्रयास के 02 अभियोग, NDPS एक्ट का 01 अभियोग, धोखाधड़ी करने के 11 अभियोग, आर्म्स एक्ट के 03 अभियोग, गैंगस्टर एक्ट का 01 अभियोग, लूट/चोरी से संबंधित 01 अभियोग व धमकी/गाली-गलौज तहत 01 अभियोग सहित कुल 20 अभियोग उत्तर प्रदेश में व धोखाधड़ी करने के तहत 01 अभियोग जिला गुरुग्राम पहले भी अंकित है।

👁️‍🗨️ आरोपी कविंद्र भाटी को पुलिस हिरासत रिमांड की अवधि पूर्ण होने के उपरांत आज दिनांक 28.02.2026 को माननीय अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अभियोग का अनुसंधान जारी है तथा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं।

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