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March 1, 2026 7:43 pm

होटल मैनेजर को 10 वर्ष कैद

होटल मैनेजर को गोली मारकर जानलेवा हमला करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई 10 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा। गुरुग्राम : 27 अगस्त , पुलिस थाना बादशाहपुर, गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना राम ढाबे पर एक व्यक्ति को गोली लगने उपरान्त उसे सोना देवी अस्पताल बादशाहपुर में भर्ती कराए जाने के संबंध में प्राप्त हुई। पुलिस थाना बादशाहपुर, गुरुग्राम की पुलिस टीम उपरोक्त सूचना पाकर सोना देवी अस्पताल पहुंची व पीड़ित की MLR प्राप्त करके पुलिस टीम द्वारा घायल व्यक्ति के कथन अंकित किए गए, जिसमें पीड़ित ने बताया कि यह किशन लाल निवासी उद्यम सिंह नगर (उत्तराखंड) का निवासी है व श्री राम ढाबे पर मैनेजर की नौकरी करता है।

होटल मैनेजर को गोली मारकर जानलेवा हमला करने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई 10 वर्ष कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा।

गुरुग्राम : 27 अगस्त , पुलिस थाना बादशाहपुर, गुरुग्राम की पुलिस टीम को एक सूचना राम ढाबे पर एक व्यक्ति को गोली लगने उपरान्त उसे सोना देवी अस्पताल बादशाहपुर में भर्ती कराए जाने के संबंध में प्राप्त हुई। पुलिस थाना बादशाहपुर, गुरुग्राम की पुलिस टीम उपरोक्त सूचना पाकर सोना देवी अस्पताल पहुंची व पीड़ित की MLR प्राप्त करके पुलिस टीम द्वारा घायल व्यक्ति के कथन अंकित किए गए, जिसमें पीड़ित ने बताया कि यह किशन लाल निवासी उद्यम सिंह नगर (उत्तराखंड) का निवासी है व श्री राम ढाबे पर मैनेजर की नौकरी करता है। दिनांक 15.01.2019 को समय करीब 08.46 PM बजे जब यह कैश काउंटर पर खड़ा था तो 3 लड़के आए जिनके हाथ में पिस्टल थी, उन्होंने इसको जान से मारने की नियत से इस पर गोली चलाई, जो इसकी कोहनी में लगी व दूसरी गोली इसके पेट को छुते हुए निकल गई। यह किचन की तरफ निकलकर भाग गया। इसको शक है कि दिनांक 09.01.2019 को तीन लड़के शराब पीकर इनके होटल पर शोर-शराबा करके गए थे, ये गोली उन्ही ने चलाई है। प्राप्त कथनों पर पुलिस थाना बादशाहपुर गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।

गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में कार्यवाही करते हुए उपरोक्त अभियोग की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी अमन निवासी गांव शामला कलां, जिला जींद (हरियाणा) को काबू करके अभियोग में नियमानुसार गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त अभियोग में पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार करने उपरान्त अभियोग का अनुसन्धान गहनता से करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए गए।

▪गुरुग्राम पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग के सम्बन्ध में  अदालत में दाखिल की गई चार्जशीट व पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर सौरभ गुप्ता, एडिशनल सेशन जज, गुरुग्राम की अदालत ने उपरोक्त अभियोग में फैसला सुनाते हुए उपरोक्त आरोपी को दोषी करार दिया गया। अदालत ने उक्त आरोपी को 10 साल की कैद (कठोर कारावास) 50 हजार रूपए जुर्माना की सजा सुनाई।

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