प्रदूषण मुक्त एनसीआर अभियान में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर हरियाणा सरकार देगी 100% तक टैक्स छूट

SHARE:

प्रदूषण मुक्त एनसीआर अभियान में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने पर हरियाणा सरकार देगी 100% तक टैक्स छूट

वाहन स्वामियों को बड़ी राहत, कबाड़ होंगे पुराने व्यावसायिक वाहन, नए वाहनों की खरीद पर मिलेगी भारी कर रियायत

गुरुग्राम, 03 जुलाई। हरियाणा सरकार के परिवहन विभाग ने वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने व्यावसायिक वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने (फेजिंग आउट) के उद्देश्य से एक विशेष प्रोत्साहन योजना लागू की है। इस योजना के तहत राज्य के एनसीआर जिलों में पंजीकृत पुराने ट्रकों और बसों को हटाकर नए या पर्यावरण अनुकूल वाहन खरीदने वाले स्वामियों को मोटर वाहन कर में भारी रियायतें दी जा रही हैं।

डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि इस जनहितैषी योजना को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक हितधारक इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार, जो लाभार्थी राज्य के एनसीआर जिलों में पंजीकृत बीएस-IV या उससे पुराने उत्सर्जन मानकों के ट्रकों अथवा बसों के मालिक हैं, वे इस योजना का लाभ उठाने के पात्र हैं। इसके तहत एनसीआर जिलों में ही नए बीएस-VI या उससे भी कड़े मानकों वाले, अथवा इलेक्ट्रिक और सीएनजी संचालित ट्रक व बस खरीदने और पंजीकृत कराने पर शत-प्रतिशत (100 प्रतिशत) मोटर वाहन कर की छूट दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि यदि कोई लाभार्थी इन मानकों के अनुरूप प्रयुक्त (सेकंड हैंड) ट्रक या बस खरीदता है, तो उसे मोटर वाहन कर में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यह टैक्स छूट ऐसे वाहनों के पहले पंजीकरण की तारीख से लेकर अगले दस वर्षों की अवधि तक के लिए वैध रहेगी।

एडीटीओ एवं सहायक सचिव आरटीए हरेंद्र वीर ने बताया कि
योजना के नियमानुसार पुराने वाहनों को हटाने के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें तय की गई हैं, जिसके तहत बीएस-III या उससे पुराने ट्रकों और बसों को राज्य में कार्यरत किसी पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा केंद्र में ही अनिवार्य रूप से स्क्रैप कराना होगा। जो वाहन स्वामी बीएस-IV श्रेणी के ट्रक व बस हटाना चाहते हैं, वे या तो उन्हें स्वीकृत स्क्रैपिंग सेंटर में नष्ट करवा सकते हैं या फिर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर किसी गैर-एनसीएपी शहर या क्षेत्र में बेच सकते हैं।

उन्होंने बताया कि वाहन स्वामियों को एक और बड़ी राहत देते हुए सरकार ने एनसीआर जिलों में पंजीकृत इन पुराने बीएस-IV या उससे पूर्व के ट्रकों व बसों पर एक वर्ष से अधिक समय से लंबित पड़े सभी पुराने टैक्स बकाया व देनदारियों को भी पूरी तरह से माफ कर दिया है। उन्होंने आमजन और वाहन संचालकों से अपील की कि वे नियमों का पालन करते हुए इस योजना का जल्द से जल्द लाभ उठाएं।
0000

HM News India
Author: HM News India

सबसे ज्यादा पढ़ी गई

Horoscope

Weather

और पढ़ें

राज्य