गुरुग्राम में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत: लंबित मामलों का त्वरित समाधान

गुरुग्राम,19 फरवरी 2026

गुरुग्राम जिला न्यायालय परिसर में 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसका नेतृत्व मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राकेश कादियान करेंगे। इस आयोजन का मार्गदर्शन जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की चेयरमैन वाणी गोपाल शर्मा करेंगी।

लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित, सुलभ और स्थायी समाधान सुनिश्चित करना है। इसमें आम नागरिक अपने विवादों का आपसी सहमति से निपटारा करवा सकते हैं। यह पहल न्याय प्रणाली को आसान बनाने और नागरिकों को सीधे समाधान उपलब्ध कराने के लिए की गई है।

इस लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामलों का समाधान किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं:

  • ट्रैफिक चालान से जुड़े मामले

  • बैंक रिकवरी और वित्तीय विवाद

  • मोटर वाहन दुर्घटना दावे

  • पारिवारिक विवाद और दीवानी मामले

  • जमानती फौजदारी केस और श्रम विवाद

  • भूमि अधिग्रहण और राजस्व प्रकरण

  • बिजली-पानी बिल संबंधी विवाद

  • अन्य छोटे-मोटे वाद और स्थानीय समस्याएँ

सीजेएम राकेश कादियान ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने लंबित मामलों का समाधान करवा कर न्याय पाने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाएं।

लोक अदालत में शामिल होने वाले लोग अपने मामलों को जल्दी और स्थायी रूप से निपटाने का अवसर प्राप्त करेंगे। यह आयोजन नागरिकों को न्याय प्रणाली से सीधे जुड़ने और कानूनी प्रक्रियाओं को सरल बनाने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करता है।

सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे अपने लंबित मामलों और विवादों का समाधान कराने के लिए लोक अदालत में उपस्थित हों, ताकि न्याय तक पहुँच आसान और शीघ्र हो सके। इस पहल से न केवल लंबित मामलों में कमी आएगी, बल्कि समाज में कानूनी जागरूकता और आपसी समझ भी बढ़ेगी।

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