दिल्ली 10 सितम्बर / गैंगस्टर अबू सलेम को रिहाई की उम्मीद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है शीर्ष अदालत ने सलेम की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने जेल में अच्छे व्यवहार के आधार पर सजा में मिली छूट का हवाला देते हुए रिहाई की मांग की थी अबू सलेम को वर्ष 2004 में भारत लाया गया था उसने दावा किया था कि जेल में अच्छे व्यवहार के कारण उसे दो साल नौ महीने से अधिक की सजा में छूट मिली है इसी आधार पर सलेम का कहना था कि प्रत्यर्पण की शर्तों के मुताबिक भारत में उसकी 25 साल की जेल की अवधि पूरी हो चुकी है।








