चंडीगढ़, 24 सितंबर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम द्वारा दिनांक 21.9.2025 को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी मुख्य सिपाही प्रमीला, तफतीशी अधिकारी महिला पुलिस थाना मानेसर, जिला गुरूग्राम के विरूद्ध चालान धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2)पीसी एक्ट के अनुसार माननीय न्यायालय गुरूग्राम में दिया गया है।
राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम द्वारा दिनांक 21.9.2025 को भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी मुख्य सिपाही प्रमीला, तफतीशी अधिकारी महिला पुलिस थाना मानेसर, जिला गुरूग्राम के विरूद्ध चालान धारा 7, 13(1)बी सहपठित 13(2)पीसी एक्ट के अनुसार माननीय न्यायालय गुरूग्राम में दिया गया है। शिकायतकर्ता ने ए.सी.बी. को दी गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि उसके पास दिनांक 21.7.2025 को महिला पुलिस थाना मानेसर से महिला मुख्य सिपाही प्रमीला तफतीशी अधिकारी का उसे पुलिस थाना में बुलाने के लिए फोन आया जिसने उससे कहा कि आपके विरूद्ध सोम्या नाम की लड़की ने थाना में शिकायत दी है। वह दिनांक 21.7.2025 को महिला पुलिस थाना मानेसर जाकर महिला मुख्य सिपाही प्रमीला तफतीशी अधिकारी से मिला। शिकायत के सम्बन्ध दोनो पक्षो का राजीनामा हो गया तथा दोनो पक्षो के कथन लिखे गये। उपरोक्त आरोपिया प्रमीला तफतीशी अधिकारी से शिकायतकर्ता ने राजीनामा की काॅपी माँगी तो आरोपिया प्रमीला तफतीशी अधिकारी द्वारा उससे 10,000/-रूपये की माँग की गई।
3. उपरोक्त शिकायत पर रा.स.एवं भ्र.नि.ब्यूरो गुरूग्राम द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपिया महिला मुख्य सिपाही प्रमीला, तफतीशी अधिकारी महिला पुलिस थाना मानेसर, जिला गुरूग्राम को शिकायतकर्ता से 5,000/-रुपये नकद (पाँच हजार रूपये) बतौर रिश्वत लेते हुये रंगे हाथो गिरफ्तार किया गया तथा इस सम्बन्ध में अभियोग संख्या 27 दिनांक 23.7.2025 धारा 7 पीसी एक्ट थाना राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो गुरूग्राम दर्ज किया गया।

















